प्रसूति एवं प्रसव सुविधा अधिनियम (Maternity Benefit Act), 1961 के अंतर्गत महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान किए जाते हैं ताकि वे गर्भावस्था, प्रसव और शिशु के पालन-पोषण के दौरान आर्थिक और शारीरिक रूप से सुरक्षित रहें।
लालन-पालन विश्राम (Nursing Breaks) के बारे में:
इस अधिनियम के तहत कार्यरत माताओं को शिशु के लालन-पालन के लिए विश्राम (breaks) की सुविधा दी जाती है।
मुख्य बिंदु:
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स्तनपान अवकाश (Nursing Breaks):
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अधिनियम के अनुसार, प्रसव के बाद, महिला कर्मचारी को बच्चे के एक वर्ष का होने तक कार्य समय के दौरान दो बार स्तनपान के लिए विश्राम (nursing breaks) लेने की अनुमति होती है।
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ये विश्राम उसके नियमित विश्राम/ब्रेक के अतिरिक्त होते हैं।
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इसका उद्देश्य शिशु के पोषण और माँ के स्वास्थ्य की सुरक्षा है।
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विश्राम की अवधि:
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ब्रेक की अवधि स्पष्ट रूप से अधिनियम में नहीं बताई गई है, लेकिन यह सामान्य रूप से 20 से 30 मिनट प्रति ब्रेक मानी जाती है (कभी-कभी कार्यालय नीति के अनुसार तय होती है)।
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भुगतान की सुविधा:
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इन ब्रेक्स के दौरान महिला को पूर्ण वेतन दिया जाता है, अर्थात ये ब्रेक पेड होते हैं।
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कवर होने वाले संस्थान:
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जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहाँ यह अधिनियम लागू होता है (कुछ राज्यों में यह सीमा भिन्न हो सकती है)।
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